Packaged Water बेचना आसान नहीं, बदल गए नियम

नई दिल्ली: बाजारों में बोतल बंद पानी को बेचने को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। ऐसे में अब मिनरल पानी बेचना आसान नहीं होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बोतलबंद पानी और मिनरल वॉटर तैयार करने वाली के लिए मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को लाइसेंस हासिल करने या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का प्रमाणन लेना अनिवार्य कर दिया है।
बोतल बंद पानी बेचने के लिए नए नियम
दअसल, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) के नए नियम के तहत बाजारों में बिकने वाली पानी की बोतलों पर BIS मार्क होना जरुरी है। मिनरल वॉटर या Packaged Water को बेचने के लिए अब कंपनियों को FSSAI लाइसेंस से पहले BIS लाइसेंस लेना पड़ेगा। FSSAI का ये आदेश 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा।
Packaged Water Bottle पर BIS Mark अनिवार्य
FSSAI ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को पत्र कर नए नियम को लेकर निर्देशित कर दिया है। एक अप्रैल 2021 से लागू होने वाले इस नियम के तहत फिलहाल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर बनाने वाली कई कंपनियां एफएसएसएआई के लाइसेंस पर काम कर रही हैं। हालांकि उनके पास BIS सर्टिफिकेशन मार्क नहीं है।
FSSAI लाइसेंस से पहले BIS लाइसेंस लेना जरूरी
अब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों (FBO) के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस/पंजीकरण हासिल करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुश) नियमन, 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति BIS Certificate Mark के बाद ही बोतलबंद पेयजल या मिनरल वॉटर की बिक्री कर सकता है।